12 लाख की कमाई पर टैक्स नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में देश का आम बजट पेश कर रही
है. वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान नए इनकम टैक्स बिल की घोषणा की है और कहा है कि विकसित भारत की ओर
हमारी यात्रा में आम लोगों को बड़ा योगदान है.
वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपये
की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. उन्होंने आगे
इसे स्पष्ट भी किया कि अब 12 लाख
रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. यानी अगर आपने निवेश किया हुआ है तो आपको 12
लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. अगर आप कोई निवेश नहीं करते
हो तो 5 से 8 लाख पर 5% टैक्स देना होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि 4 लाख तक
कोई टैक्स नहीं देना होगा. जबकि 24 लाख से ऊपर अगर आपकी
आमदनी है तो आपको 30% टैक्स देना होगा.
इस
बिल को अगले हफ्ते पेश किया जाएगा. इस बिल के लागू होने के बाद इनकम टैक्स फाइल
करने में भी आसानी होगी. KYC
की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा. नए
टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्यम वर्ग
पर ध्यान देते हुए हमने व्यक्तिगत कर में सुधार करने का फैसला किया है. हमारा मकसद
सिर्फ आम लोगों की कठिनाइयों को कम करना है. हम टैक्स में बुजुर्गों को बड़ी छूट
देने जा रहे हैं. बुजुर्गों के लिए TDS की सीमा दोगुनी कर दी गई है. अब इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अब TCS को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया है.
नई
दरें
स्लेब |
आयकर की दरें |
0-4 लाख तक |
कोई कर नहीं |
4-8 लाख तक |
5 प्रतिशत |
8-12 लाख तक |
12 प्रतिशत |
12-15 लाख तक |
15 प्रतिशत |
15- 20 लाख तक |
20 प्रतिशत |
20-24 लाख तक |
25 प्रतिशत |
24 लाख से उपर |
30 प्रतिशत |
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